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Dharmesh Ahir
भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जानिए उन्होंने राष्ट्रपति को क्या लिखा और इस फैसले के पीछे की असली वजह।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया इस्तीफा: स्वास्थ्य कारणों का हवाला, जानें पूरा मामला
21 जुलाई 2025 को देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने यह फैसला स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे गए अपने औपचारिक पत्र में धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 67(ए) के तहत त्यागपत्र दिया और तत्काल प्रभाव से पद छोड़ने की घोषणा की।newsofindia.live
📰 इस्तीफे की प्रमुख बातें
इस्तीफा पत्र की तारीख: 21 जुलाई 2025
कारण: स्वास्थ्य समस्याएं
पद से हटने का आधार: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 67(ए)
पत्र सौंपा गया: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को
कार्यकाल की अवधि: अगस्त 2022 – जुलाई 2025
📜 क्या है अनुच्छेद 67(ए)?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 67(ए) उपराष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, बशर्ते वे राष्ट्रपति को लिखित पत्र दें। जगदीप धनखड़ ने इसी प्रावधान के तहत अपने त्यागपत्र में लिखा:
“मैं अपने स्वास्थ्य की प्राथमिकता हेतु और चिकित्सीय सलाह के अनुसार, तत्काल प्रभाव से उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देता हूँ।”
🙏 धन्यवाद और भावुक विदाई newsofindia.live धनखड़ ने अपने पत्र में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद सदस्यों का धन्यवाद करते हुए कहा:
“मैं इस दौरान मिले प्रेम, समर्थन और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। यह सेवा मेरे जीवन का गौरवपूर्ण अनुभव रहा।”
उन्होंने भारतीय लोकतंत्र और संविधान की गरिमा को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता भी जताई और कहा कि वह हमेशा भारत के उज्जवल भविष्य की कामना करते रहेंगे।
🏛️ जगदीप धनखड़ का राजनीतिक सफर
जन्म: 18 मई 1951, राजस्थान
कानून की पढ़ाई: राजस्थान विश्वविद्यालय
राजनीतिक जीवन की शुरुआत: 1989 में लोकसभा सांसद के रूप में
राज्यपाल: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल (2019–2022)
उपराष्ट्रपति: अगस्त 2022 में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने
🗳️ अब अगला उपराष्ट्रपति कौन?newsofindia.live
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? राजनीतिक हलकों में कई नाम चर्चा में हैं, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। भारत के संविधान के अनुसार, 6 महीने के भीतर नया उपराष्ट्रपति नियुक्त किया जाएगा।